देश में संशोधित मोटर वाहन नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया। इसके तहत वाहन चालकों को कई सहूलियतें दी गई हैं। अब वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी से जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट्स को साथ रखने की जरूरत नहीं है।

आपके पास गाड़ी से संबंधित सभी कागजात डिजिटल रूप में होने आवश्यक हैं। ऐसा ना होने पर आप पर जुर्माना लग सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को Digi-locker या m-parivahan में स्टोर कर सकते हैं।

इन्हीं डिजिटल दस्तावेजों को आप पुलिसकर्मी द्वारा रोकने पर दिखा सकते हैं। अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे हार्ड कॉपी की मांग नहीं कर सकता। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए किया जा सकेगा। इसकी भी अनुमति सरकार ने दे दी है। लेकिन अगर आप फोन पर बातचीत करते पकड़े गए तो आप पर जुर्माना लग सकता है।

दरअसल सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और ड्राइवरों के उत्पीड़न को रोकने की दिशा में मोटर वाहन नियम में संशोधन किया है। इस संशोधित नियम को 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया गया है।